हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के लिए तैयारी शुरू

याणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में आगामी 1 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य जनता को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जागरूक करना है।

श्री प्रसाद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा की पुलिस और न्यायिक संस्थाओं में इन नए कानूनों के संचालन के लिए तैयारी की जा रही है और इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की जेलों में पूर्णत: तकनीकी आधारित ढांचे हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और नवीनतम तकनीकी साधन शामिल हैं। उन्होंने जेलों के सभी अधीक्षकों को भी नए कानूनों की पॉकेट बुकलेट वितरित करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे उनके कार्यकर्ताओं को नई धाराओं और प्रक्रियाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

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