हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों से पुलिस बढ़ा रही जागरूकता कदम

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को निर्देश दिए कि 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आमजन में जागरूकता लाने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

श्री कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक में इस जानकारी को साझा किया, जिसमें प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के बारे में जागरूकता लाना आवश्यक है ताकि लोग इन नियमों में हुए बदलाव और इससे होने वाले लाभों के बारे में समझ पाएं।

इस अवसर पर, पुलिस अधिकारीगण ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया कि नए कानूनों के अनुसार प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा का पालन हो। इसके साथ ही, 1 जुलाई को होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारी पुलिस थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में मौजूद व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि तीन नए कानूनों के बारे में जितने अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, उतना ही उनका लाभ भी होगा।

इसके अलावा, भारत सरकार के ‘आईगोट कर्मयोगी’ पोर्टल के माध्यम से इन नए कानूनों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत अब तक 3 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और 17 हजार से अधिक को फिजिकली प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रकार, हरियाणा में 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

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