हरियाणा में अधीनस्थ विधानों को पीडीएफ में सीधे अपडेट करने की घोषणा

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य के स्थानीय कानूनों की अंग्रेजी और संबंधित स्थानीय भाषा में सॉफ्ट कॉपी को एकल पीडीएफ फाइल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के लिए उपलब्ध करवाएं। इस निर्णय के अंतर्गत, सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने संबंधित अधिनियमों और विधानों के नवीनतम संस्करण को पीडीएफ फार्मेट में एकल फाइल के रूप में तैयार करें और इन्हें सीधे रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा उपलब्ध कराएं।

मुख्य सचिव के कार्यालय ने इस बारे में जारी पत्र में उल्लेख किया है कि यह सभी विभागों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी निर्देशकों को इसे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया का पालन करने से न केवल संगठन की सामर्थ्य में सुधार होगा, बल्कि नये अधिनियमों के विश्वसनीय और स्पष्ट संस्करण की उपलब्धता भी होगी। यदि किसी भी समस्या या अन्य सवाल हो, तो विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

News Pedia24:

This website uses cookies.