Voter Card: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC Prashant Panwar ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की पूरे विश्व में अलग पहचान है। भारत में चुनाव को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है. इस बार चुनाव आयोग ने ‘चुनाव का त्योहार-देश की शान’ का नारा भी दिया है. प्रत्येक मतदाता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं।
यदि किसी कारणवश मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह कोई अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। DC ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो गया है. वोट डालने के लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है।
यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। बॉक्स-डॉक्यूमेंट दिखाकर ऐसा किया जा सकता है। वोटिंग DC Prashant Panwar ने कहा कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं, जो केंद्र, राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं।
इनमें फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। फोटो और आधार कार्ड के साथ.
चुनाव आयोग की वेबसाइट से मतदाता सूची में अपना नाम जांचें
विधानसभावार मतदाता सूचियां Haryana राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट CEO.ECIHarayana.gov.in पर अपलोड की गई हैं, इसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चेक कर सकते हैं।
नए वोट के लिए 26 अप्रैल तक आवेदन करें
DC ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है. सभी 18 एवं 19 वर्ष के युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए 26 अप्रैल तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।